अकोला जिलाधिकारी के आदेश... नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश...

अकोला जिलाधिकारी के आदेश... नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश...
अकोला - कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने निर्देश दिए कि क्षमता से अधिक भार ढोने वाले, अनियंत्रित पार्किंग के साथ-साथ अप्रमाणित वाहन लाइट का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों व स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सप्ताह एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. सड़क यातायात की।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय में हुई. इस बैठक में अपर कलेक्टर विश्वनाथ घुगे, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजय खडसे, लोक निर्माण विभाग अकोला मंडल के अधीक्षण अभियंता अविनाश ढोंडगे, कार्यपालन यंत्री सरनाईक, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. चिमनकर, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पीडी। पाटिल। पुलिस उपनिरीक्षक सुरेश वाघ सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जिले में राजमार्गों एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर दिशा पटल लगाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सड़कों की अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए ओवरलोडेड वाहनों का आवागमन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए निर्देश दिया गया कि परिवहन विभाग ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करे।

अकोला जिलाधिकारी के आदेश... नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश...
रात के समय वाहनों में अमानक लाइट लगाने से हादसों की संभावना बढ़ जाती है। मुख्य रूप से रात में, उच्च तीव्रता वाली रोशनी (एलईडी), रोशनी की ऊंचाई, फैंसी रोशनी की स्थापना इत्यादि। कारणों से अक्सर सामने आने वाले चालक की नजर कमजोर होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अतः कलेक्टर श्रीमती अरोड़ा ने निर्देश दिये कि अमानक लाइट लगाने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

अवैध पार्किंग, निर्धारित पार्किंग स्थल के अलावा अन्य पार्किंग से यातायात बाधित होता है। ट्रैफिक पुलिस को शहर में पार्किंग की जगह सुनिश्चित करनी चाहिए और उन पर पार्किंग लागू करनी चाहिए। साथ ही जो स्कूल मुख्य सड़कों के किनारे स्थित हैं। 

उन स्कूलों के सामने यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक जाम लगाना, सफेद पट्टी लगाना आदि उपायों को अमल में लाना चाहिए।

साथ ही कलेक्टर श्रीमती अरोड़ा ने यह भी निर्देश दिए कि शहर में दुर्घटना संभावित स्थानों पर वाहनों की गति को सीमित करने के उपाय किए जाएं। साथ ही निर्देश दिया कि शहर में पेट्रोल पंपों के प्रवेश व निकास द्वार पर रंबल स्ट्रिप लगाना जरूरी है। 

और इसकी समीक्षा कर कार्रवाई की जाए. नगर निगम, यातायात पुलिस, परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से शहर का सर्वेक्षण करते हैं और शहर में यातायात के नियमन के लिए बोर्ड, पट्टी आदि लगाते हैं। संयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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